उत्तर प्रदेश शिया वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिज़वी द्वारा दायर इस याचिका को ख़ारिज करते हुए न्यायालय ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. रिज़वी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि क़ुरान की इन्हीं 26 आयतों का हवाला देकर इस्लामी आतंकी समूह अन्य धर्म के लोगों पर हमला करते हैं और इसे जायज़ ठहराते हैं.
बोर्ड के समझौता प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू समाज की आस्था का सम्मान करते हुए शिया वक़्फ़ बोर्ड विवादित स्थल से अपना अधिकार ख़त्म करने को तैयार है.
शिया वक़्फ़ बोर्ड और अखाड़ा परिषद की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड ने कहा, हमें मालूम ही नहीं था कि अदालत में हमारे नाम से भी कोई वकील खड़ा है.