भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर युवाओं के प्रदर्शन के बीच उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद क़ानून बन गया है. इसके तहत भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र छपने से लेकर नतीजों में कदाचार के लिए अधिकतम आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.