गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को निर्देश दिया कि वे नॉन-वेज स्ट्रीट वेंडरों की जब्त की गई सामग्री को क़ानून के अनुसार तत्काल वापस करें. बीते दिनों गुजरात के वडोदरा, राजकोट और भावनगर के बाद अहमदाबाद नगर निगम के नेताओं ने खुले में मांस बिक्री पर बैन लगाने की मांग की थी, जिसके बाद कथित तौर पर मांसाहारी व्यंजन बेचने वालों को हटाने का अभियान शुरू हो गया था.
अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग एंड एस्टेट मैनेजमेंट कमेटी के प्रमुख देवांग दानी ने बताया कि अंडे सहित सभी मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल को मुख्य सड़कों के अलावा धार्मिक स्थलों, उद्यानों, सार्वजनिक स्थानों, स्कूल और कॉलेजों की सौ मीटर की सीमा के भीतर भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.
अहमदाबाद नगर निगम के राजस्व समिति के अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को सड़कों पर मांसाहारी भोजन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है. राज्य में भाजपा के प्रमुख सीआर पाटिल ने नगर निगमों के निर्देश दिए थे कि वे अपनी 'व्यक्तिगत मान्यताओं' के आधार पर ऐसी कोई घोषणा न करें, हालांकि ऐसा नहीं हुआ.