हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका ख़ारिज की, कहा- ज्ञानवापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद समिति (एआईएमसी) की अपील पर फैसला यह सुनाया, जिसमें वाराणसी ज़िला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद के ‘व्यास तहखाने’ के अंदर पूजा करने की अनुमति दी गई थी.

ज्ञानवापी मामला: हिंदू पक्ष की ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करवाने से जुड़ी याचिका ख़ारिज

पांच हिंदू पक्षकारों में से चार ने ज्ञानवापी मस्जिद से वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान मिले कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की थी. सरकारी वकील ने बताया कि वाराणसी की ज़िला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए यह अर्ज़ी ख़रिज कर दी है.

ज्ञानवापी: किसी एक मस्जिद को विवादित करने का अर्थ बहुसंख्यकवादी विस्तारवाद को शह देना है

ज्ञानवापी मामले में बनारस की अदालत ने अभी इतना ही कहा है कि हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं की याचिका विचारणीय है. इस निर्णय को हिंदुओं की जीत कहकर मीडिया प्रचारित कर रहा है. इससे आगे क्या होगा, यह साफ़ है. वहीं, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मथुरा की धमकी दे रहे हैं.

ज्ञानवापी मामला: हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी, मुस्लिम पक्ष की रोक की मांग ख़ारिज

पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी ज़िला अदालत में दायर एक याचिका में कहा था कि काशी विश्व​नाथ मंदिर के पास बनी ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवी-देवता हैं और हिंदुओं को इस जगह पर पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए. इस याचिका को ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति ने चुनौती दी थी.

ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: किस मामले पर पहले हो सुनवाई, वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी द्वारा अपने वकील के माध्यम से एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें आगे बढ़ने से पहले अदालत में लंबित मुक़दमों की स्थिरता (मुक़दमा चलाने लायक है या नहीं) पर निर्णय लेने की मांग की गई थी. अदालत ने मंगलवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा है.