इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालयों के लिए कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं, बल्कि निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बाहरी एजेंसियों द्वारा की गई थी. आरोप है कि बाहरी एजेंसियों के क़रीबी लोगों को चयन प्रक्रिया में ‘तरजीह’ दी गई.