केरल हाईकोर्ट ने ‘फ्रेंड्स’ नामक एक वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन के विरुद्ध पॉक्सो मामला खारिज़ करते हुए यह फैसला सुनाया है. इस ग्रुप के एक सदस्य ने अश्लील सामग्री डाल दी थी. अदालत ने कहा कि कोई भी सदस्य उस ग्रुप में क्या पोस्ट कर रहा है, उस पर एडमिन का नियंत्रण नहीं होता है. वह ग्रुप में किसी संदेश में तब्दीली या सेंसर नहीं कर सकता.
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने ‘करुर लॉयर्स’ नामक वॉट्सऐप ग्रुप चलाने वाले एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता का नाम चार्जशीट से हटाने का भी निर्देश दिया.