वॉट्सऐप ने मोदी सरकार पर मुक़दमा किया, कहा- नए मीडिया नियम ख़त्म कर देंगे प्राइवेसी

वॉट्सऐप का कहना है कि नए सोशल मीडिया नियम भारत के संविधान में दिए गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. कंपनी के इस मुक़दमे ने मोदी सरकार और फेसबुक, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट और ट्विटर जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है.

यूपी-बिहार की क़ानून-व्यवस्था पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले क्लर्क को निलंबित किया गया

मामला गाज़ियाबाद का है, जहां राजस्व विभाग के एक लिपिक ने वॉट्सऐप स्टेटस पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ‘जंगल राज’ होने का आरोप लगाते हुए लिखा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पूर्ववर्ती केआर नारायणन की तरह ठोस फैसले क्यों नहीं ले रहे हैं. ज़िला प्रशासन ने उनके ख़िलाफ़ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं.

सरकार ने वॉट्सऐप को नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 18 मई को कंपनी को एक पत्र लिखकर कहा कि सात दिन के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर क़ानून के अनुरूप ज़रूरी क़दम उठाए जाएंगे. पत्र में वॉट्सऐप का इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि किस तरह उसकी निजता नीति मौजूदा भारतीय क़ानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है.

वॉट्सऐप ने निजता नीति शर्तों से जुड़ा अपना फैसला वापस लिया

फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्किंग मंच वॉट्सऐप के प्रवक्ता ने हालांकि ये साफ़ नहीं किया कि कंपनी ने किन कारणों से अपने रुख़ में बदलाव किया है. वॉट्सऐप ने जनवरी में अपनी नई निजता नीति को 8 फरवरी से लागू करने की घोषणा की थी, जिसे दुनियाभर में कड़ी आलोचना के बाद 15 मई तक टाल दिया गया था.

वॉट्सऐप ग्रुप में भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज के लिए एडमिन ज़िम्मेदार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

कोर्ट ने वॉट्सऐप ग्रुप के एक एडमिन के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर ख़ारिज की, जिसमें आरोप था कि एक मेंबर द्वारा महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. अदालत ने कहा कि महज़ एडमिन होने मात्र से ये साबित नहीं होता है कि मैसेज में उनकी सहमति शामिल थी.

केंद्र का दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह, वॉट्सऐप को नई प्राइवेसी नीति लागू करने से रोकें

फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्किंग मंच वॉट्सऐप ने जनवरी में अपनी नई निजता नीति को 8 फरवरी से लागू करने की घोषणा की थी, जिसे दुनियाभर में कड़ी आलोचना के बाद 15 मई तक टाल दिया गया था.

फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं: बाल अधिकार आयोग प्रमुख

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वॉट्सऐप और यूट्यूब को भारत में व्यवसाय करना है तो बच्चों के अधिकार के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, अन्यथा इनको इस तरह से चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

सुप्रीम कोर्ट अब अदालती सुनवाइयों के वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक वॉट्सऐप पर साझा नहीं करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने यह क़दम 25 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2021 के तहत उठाया है. सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट सुनवाई के लिए एक मार्च से वॉट्सऐप के बजाय संबंधित वकीलों और पक्षकारों के पंजीकृत ईमेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिंक भेजे जाएंगे.

यूजर्स के विरोध के बाद वॉट्सऐप ने पॉलिसी बदलाव 15 मई तक टाले

फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने हाल ही में अपनी निजता पॉलिसी में बदलाव किया था, जिसे स्वीकार करने की आख़िरी तारीख आठ फरवरी तय की गई थी. इन बदलावों की वजह से वॉट्सऐप को भारत सहित वैश्विक स्तर पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था.

जानिए क्या है वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी

वीडियो: मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप नया डेटा प्राइवेसी नियम ला रहा है. इसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है. नए नियम के मुताबिक, वॉट्सऐप यूजर डेटा को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ शेयर करेगा. अपडेट में कहा गया है कि वॉट्सऐप सेवा जारी रखने के लिए उपयोगकर्ताओं को 8 फरवरी, 2021 तक नई डेटा शेयरिंग नीति को स्वीकार करना होगा.

केरल: आलोचना के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जेल के प्रावधान को वापस लिया

केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें धारा 118 ए जोड़ने का फैसला किया था. इसके तहत अगर कोई शख़्स सोशल मीडिया के ज़रिये कोई अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो उसके ख़िलाफ़ 10 हज़ार रुपये का जुर्माना या तीन साल की क़ैद या दोनों का प्रावधान किया गया था.

केरल में ‘अपमानजनक’ सोशल मीडिया पोस्ट पर हो सकती है तीन साल की सज़ा

राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने केरल पुलिस अधिनियम में नई धारा 118(ए) जोड़ने के प्रावधान को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर तीन साल की क़ैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है.

भारत टेक्नोलॉजी और डेटा कंपनियों के एकाधिकार के ख़तरे को लंबे समय तक नज़रअंदाज़ नहीं कर सकेगा

अमेरिका में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एंटी-ट्रस्ट क़ानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन भारत में कॉम्पिटीशन कमीशन ने डेटा और डिजिटल कारोबार क्षेत्र में वर्चस्व के दुरुपयोग की बस संभावना जताई है. डिजिटल एकाधिकार के लिए कोई तय नियम न होने से ऐसी कोई घटना होने के बाद कार्रवाई करना कठिन हो सकता है.

हरियाणा: छह ज़िलों में सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म बैन, कार्यकर्ताओं ने कहा- अघोषित आपातकाल

हरियाणा के सोनीपत, कैथल, चरखी दादरी, करनाल, नारनौल और भिवानी के उपायुक्तों द्वारा वॉट्सऐप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप और लिंक्डइन पर आधारित सभी सोशल मीडिया समाचार प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए गए हैं.

डिजिटल माध्यम से भेजे जाएंगे समन और नोटिसः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के चलते ईमेल, फैक्स और वॉट्सऐप सहित विभिन्न डिजिटल माध्यमों से नोटिस भेजने को मंज़ूरी देते हुए कहा कि वॉट्सऐप पर दो ब्लूटिक दिखने का मतलब माना जाएगा कि इसे पाने वाले ने नोटिस या समन देख लिया है.