सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और वायुसेना को निर्देश दिया कि वे शॉर्ट सर्विस कमीशन की 32 सेवानिवृत्त महिला अधिकारियों को पेंशन लाभ देने के उद्देश्य से उनकी स्थायी कमीशन देने पर विचार करें. पीठ ने हालांकि, इस आधार पर उनकी सेवा बहाली का आदेश देने से इनकार कर दिया कि उन्हें 2006 और 2009 के बीच सेवा से मुक्त कर दिया गया था.