पूजा स्थल की आड़ में सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली के न्यू पटेल नगर में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चार मंदिरों को तोड़ने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कई मामलों में यह देखा गया है कि मंदिर या अन्य पूजा स्थलों की आड़ में सरकारी ज़मीन पर अधिकार का दावा किया जाता है.