भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई, 2019 में भारत के पक्ष में फैसला देते हुए जाधव की फ़ांसी पर रोक लगा दी थी और सज़ा की समीक्षा के साथ भारत को जाधव के लिए राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने देने का भी अवसर देने के लिए कहा था.
पाकिस्तान ने बुधवार को दावा किया है कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव ने अपने मृत्युदंड पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया है.
पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि याचिका के बजाय कुलभूषण जाधव अपनी लंबित पड़ी दया याचिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो उन्होंने 17 अप्रैल 2017 को दायर की थी.
1994 के रवांडा नरसंहार में बहुसंख्यक हुतु समुदाय ने तुत्सी समुदाय के आठ लाख लोगों की हत्या कर दी थी. कभी रवांडा के अमीर कारोबारी रहे फेलिसीन काबुगा पर हुतु जाति के चरमपंथी समूहों की आर्थिक मदद सहित कई आरोप हैं.
पिछले साल जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान को राजनयिक पहुंच की अनुमति देने और मौत की सजा की प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच न देकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि वैश्विक संगठन सभी देशों से मौत की सज़ा का इस्तेमाल बंद करने या इस पर प्रतिबंध लगाने की अपील करता है.
निर्भया के दोषियों ने फांसी से कुछ ही घंटों पहले गुरुवार देर रात दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था. अदालत ने याचिकांए ख़ारिज कर दी थीं.
अदालत ने मौत की सज़ा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका ख़ारिज की. साल 2012 में 16 दिसंबर की रात दिल्ली में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा से एक चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार और बर्बरतापूर्वक हिंसा करने के बाद उसे और उसके दोस्त को चलती बस से फेंक दिया था. दो हफ्ते बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी.
निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार दोषियों में से तीन ने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाकर अपनी ‘गैरकानूनी फांसी की सजा’ रोकने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया है कि ‘दोषपूर्ण’ जांच के जरिये उन्हें दोषी करार दिया गया और उन्हें प्रयोग का माध्यम बनाया गया है.
अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई में भारत के पक्ष में फैसला देते हुए कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी थी और कहा था कि पाकिस्तान जाधव को दी गई मौत की सज़ा पर समीक्षा करे. जाधव को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है.
जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्देश के बाद पाकिस्तान ने जाधव को राजनयिक पहुंच दी थी, जिसके बाद दो सितंबर को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के प्रभारी गौरव अहलूवालिया ने जाधव से मुलाकात की थी.
भारत को पहली बार पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच मिली. सोमवार को इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने जाधव से मुलाकात की. यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय अदालत द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत हुई.
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने बीते रविवार को ट्वीट कर कहा था कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच दो सितंबर को उपलब्ध कराई जाएगी.
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सभी क़ानूनी पहलुओं पर विचार किए जाने के बाद सैद्धांतिक रूप से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में ले जाने का फैसला किया गया है जहां मानवाधिकार उल्लंघन को केंद्र में रखकर उठाया जाएगा.
आईसीजे और अंतरराष्ट्रीय क़ानून से फिलहाल बस थोड़ा-सा समय मिला है, जिसका उपयोग भारत और पाकिस्तान दोनों के ही राजनीतिक नेतृत्व को उस संकट से बाहर निकलने में करना चाहिए, जहां एक इंसान की ज़िंदगी पर तलवार न लटक रही हो.