राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केवल 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कानून, 2014 को निरस्त कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले एनजेएसी क़ानून, 2014 को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया था.
जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करना इंसानी फितरत है. सत्ता की मनमानी को रोकने के लिए ही संविधान की ज़रूरत पड़ी और इसका जन्म हुआ.