दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर महीने में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है. इस बीच दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया और शादियों में मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 कर दी है.
हाईकोर्ट दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अनुरोध किया गया है कि कोरोना के मामलों में वृद्धि के मद्देनज़र कम से कम 15 दिनों के लिए 33 निजी अस्पतालों में 80 फ़ीसदी आईसीयू बेड कोविड-19 मरीज़ों के लिए आरक्षित करने का उसे अधिकार हो.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को हल्के में ले रही है. सरकार ने सबसे अधिक जांच करने सहित कई दावे किए हैं, लेकिन कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है.