योगी सरकार का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब भारत के अधिकांश राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भी कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या और चिकित्सा आपूर्ति की कमी से पीड़ित है और राज्य की चिकित्सा सुविधा पर सवाल उठ रहे हैं.
ग्राउंड रिपोर्ट: केंद्र के तीन नए कृषि क़ानूनों में दावा किया गया है कि इससे किसानों को नया कृषि बाज़ार मिलेगा, वहां वे मनमुताबिक़ फसल बेच सकेंगे. हालांकि बुंदेलखंड के किसानों का कहना है कि क़ानून से क्या होगा, जब आवारा जानवरों के बर्बाद कर देने के कारण बेचने को फसल ही नहीं बचेगी.
जनवरी 2019 में प्रदेश सरकार ने आवारा गायों की देखभाल के लिए अस्थायी गोशालाएं स्थापित की थीं. अब बांदा ज़िले के कई पंचायत प्रमुखों ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि अप्रैल 2020 के बाद से उन्हें गो कल्याण के लिए कोई फंड नहीं दिया गया है, जिसके कारण कई पशुओं की भूख से मौत हुई हैं.
पुलिस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ने दावा किया था कि गोमूत्र के सेवन से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और पहले से संक्रमित लोग भी इससे ठीक हो जाएंगे. हालांकि गोमूत्र के सेवन के बाद एक स्वयंसेवी ही बीमार पड़ गया था.
गोशाला में गाय को गोद लेने की लागत न्यूनतम 15 दिनों के लिए 1,100 रुपये है और अधिकतम जीवनभर के लिए 3 लाख रुपये है.
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, गोमूत्र का उपयोग कई प्रकार की दवाओं को बनाने में किया जाता है. इसका उपयोग कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए भी किया जाता है. आयुष मंत्रालय इस पर गंभीरता से काम कर रहा है.
सर्वदलीय गोरक्षा मंच ने कहा, अगर सरकार उनके गोबर और गोमूत्र खरीदने की गारंटी दे तो एक भी गोवंशीय पशु सड़क पर नहीं दिखेगा.