बिहार की एक विशेष अदालत ने 2015 में शहाबुद्दीन और उनके सहयोगियों को 2004 के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. 2004 में कथित तौर पर रंगदारी देने से इनकार करने के लिए सीवान के एक व्यवसायी के दो बेटों का अपहरण कर तेज़ाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी. मामले में गवाह रहे तीसरे भाई की भी 2016 में हत्या कर दी गई थी.
सीवान निवासी व्यवसायी चंदा बाबू के दो बेटों गिरीश (24) और सतीश (18) का अपहरण करके तेज़ाब से नहलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी.