सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल एक जनहित याचिका में कहा गया है कि विमान कंपनियां यात्रा के रद्द हुए टिकटों का पूरा पैसा लौटाने की बजाय एक साल तक वैध क्रेडिट सुविधा प्रदान कर रही हैं, जो मई 2008 में जारी नागरिक उड्डयन मानकों का उल्लंघन है.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ानों में हिंदी के अख़बारों की संख्या अंग्रेज़ी के बराबर करने के निर्देश एयरलाइन कंपनियों को दिए हैं.