पिछले साल जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान को राजनयिक पहुंच की अनुमति देने और मौत की सजा की प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच न देकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है
अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के चलते उनके देश के लिए दो पड़ोसियों के साथ संबंधों में संतुलन बनाकर रखना मुश्किल हो गया है.
अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई में भारत के पक्ष में फैसला देते हुए कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी थी और कहा था कि पाकिस्तान जाधव को दी गई मौत की सज़ा पर समीक्षा करे. जाधव को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है.
जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्देश के बाद पाकिस्तान ने जाधव को राजनयिक पहुंच दी थी, जिसके बाद दो सितंबर को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के प्रभारी गौरव अहलूवालिया ने जाधव से मुलाकात की थी.
भारत को पहली बार पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच मिली. सोमवार को इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने जाधव से मुलाकात की. यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय अदालत द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत हुई.
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने बीते रविवार को ट्वीट कर कहा था कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच दो सितंबर को उपलब्ध कराई जाएगी.
आईसीजे और अंतरराष्ट्रीय क़ानून से फिलहाल बस थोड़ा-सा समय मिला है, जिसका उपयोग भारत और पाकिस्तान दोनों के ही राजनीतिक नेतृत्व को उस संकट से बाहर निकलने में करना चाहिए, जहां एक इंसान की ज़िंदगी पर तलवार न लटक रही हो.
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान से जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को कहा था. कुलभूषण जाधव जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.
वीडियो: जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सज़ा पर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने रोक लगा दी. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने भारत के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए पाकिस्तान से जाधव को कॉन्स्युलर एक्सेस देने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है.
इस फैसले से यह तय हो जाएगा कि एक भारतीय नागरिक जाधव को राजनयिक पहुंच न देकर पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया या नहीं.
पाकिस्तानी निशानेबाज़ों को वीज़ा नहीं देने के कारण अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति पहले ही भविष्य में भारत में होने वाले वैश्विक आयोजनों की मेज़बानी पर रोक लगा चुकी है.
नरेंद्र मोदी के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि रफाल विमानों की आपूर्ति में देरी के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं. आपकी वजह से विंग कमांडर अभिनंदन जैसे बहादुर पायलटों को पुराने विमान उड़ाकर अपना जीवन जोखिम में डालना पड़ रहा है.
कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल उठाया कि नाकाम सरकारें युद्ध का सहारा लेती हैं. आप अपने खोखले राजनीतिक उद्देश्यों के लिए और कितने निर्दोष लोगों और जवानों का बलिदान लोगे.
भारत और पाकिस्तान के बीच यह ट्रेन सेवा 22 जुलाई 1976 को शुरू हुई थी. यह ट्रेन हफ्ते में दो दिन थी. लाहौर से सोमवार और बृहस्पतिवार को जबकि दिल्ली से बुधवार और रविवार को इस ट्रेन का संचालन होता था.