77 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी और 44 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जाफ़र उन 57 लोगों में शामिल हैं, जो 19 दिसंबर, 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में 1.55 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के आरोपी हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया था कि लखनऊ में एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के नाम, फोटो और उनके पते के साथ लगाए गए सभी होर्डिंग्स तुरंत हटाए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक नहीं लगाया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया कि लखनऊ में एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के नाम, फोटो और उनके पते के साथ लगाए गए सभी होर्डिंग्स तुरंत हटाए जाएं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के होर्डिंग्स हटाने का दिया आदेश, कहा- अत्यधिक अनुचित
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया कि आज दोपहर तीन बजे से पहले ये सारे होर्डिंग्स हटाए जाए और तीन बजे कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए.
लखनऊ में कई स्थानों पर लगाए गए इन होर्डिंग्स में प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जुर्माना भरने को कहा गया है.
उत्तर प्रदेश प्रशासन का दावा है कि 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ के हजरतगंज में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. हालांकि इस दिन कई कार्यकर्ता नजरबंद थे.
वीडियो: लखनऊ में 19 दिसंबर को नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन और हिंसा के बाद गिरफ़्तार हुए कार्यकर्ताओं में सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रवक्ता सदफ़ जाफ़र भी शामिल थीं. दो हफ़्तों से अधिक पुलिस हिरासत में रही सदफ़ से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
लखनऊ में नागरिकता क़ानून के विरोध को लेकर गिरफ़्तार सामाजिक कार्यकर्ता सदफ़ जाफ़र और पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया. सदफ़ का आरोप है कि उन्हें बिना किसी महिला कॉन्स्टेबल के हिरासत में लिया गया और बर्बरता से पीटा गया.
नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में लखनऊ में बीते 19 दिसंबर को हुए प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस नेता सदफ़ जफ़र, पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी समेत 13 लोगों को ज़मानत दी गई है. अदालत ने इनसे 50-50 हज़ार रुपये की ज़मानत राशि और इतनी राशि का निजी मुचलका भरने को कहा है.
नागरिकता कानून के विरोध में लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर में सदफ़ जफर का नाम भी है. सदफ़ के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी लाठियों से पिटाई की. उनके हाथों और पैरों पर लाठियां बरसाईं गईं और पेट पर लात भी मारी गई जिससे उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी.