बिहार पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप शरारतपूर्ण हैं और उनमें कोई ठोस आधार नहीं है. इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने वाले स्थानीय वकील सुधीर कुमार ओझा पर कार्रवाई की जाएगी.
बिहार के वकील सुधीर कुमार ओझा की ओर से दो महीने पहले दायर की गई एक याचिका पर मुज़फ़्फ़रपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद यह एफआईआर दर्ज हुई है.