सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर उपासना स्थल अधिनियम, 1991 को चुनौती दी है, जिसके तहत राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर अन्य धार्मिक स्थल से संबद्ध ऐसे किसी भी विवाद को अदालत नहीं लाया जा सकता. लखनऊ की 350 साल पुरानी टीलेवाली मस्जिद से जुड़े वसीफ़ हसन ने इसे चुनौती दी है.
अयोध्या के निर्वाणी अखाड़े के प्रमुख महंत धर्मदास ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजते हुए कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बना ट्रस्ट ग़ैर क़ानूनी और शीर्ष अदालत के फ़ैसले के विपरीत है. अगर केंद्र सरकार ने अदालत के निर्देशों के अनुसार इसका गठन व नियमन नहीं किया, तो वे क़ानून की मदद लेंगे.
अयोध्या के धन्नीपुर गांव में आवंटित की गई पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और अस्पताल के निर्माण के लिए 'इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन' नाम से एक ट्रस्ट बनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को पांच जजों की पीठ द्वारा अयोध्या भूमि विवाद मामले में दिए गए फैसले को लागू करने से रोकने की कोशिश के रूप में देखा. कोर्ट ने एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने को कहा है.
एक नोटिफिकेशन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' को आयकर अधिनियम के तहत 'ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा का महत्वपूर्ण स्थान' के रूप में अधिसूचित किया और ट्रस्ट में दान करने वालों को 50 फीसदी की सीमा तक कटौती प्रदान की है.
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड ने राज्य सरकार द्वारा अयोध्या में दी गई ज़मीन स्वीकार करते हुए कहा कि यहां मस्जिद निर्माण के साथ भारतीय व इस्लामिक सभ्यता के अध्ययन के लिए एक केंद्र, एक चैरिटेबल अस्पताल, पब्लिक लाइब्रेरी और समाज के हर वर्ग की उपयोगिता की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर के पक्ष में निर्णय देने व मंदिर निर्माण के लिए न्यास के गठन के आदेश पर पांच फरवरी को केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का ऐलान किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में 66.7 एकड़ जमीन पर मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए गठित समिति का नेतृत्व करेंगे.
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनने के ऐलान के बाद भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा कि 9 नवंबर 2019 के फ़ैसले का श्रेय माननीय सुप्रीम कोर्ट को जाता है, लेकिन जिन साक्ष्यों ने वास्तव में इस निर्णय का आधार बनाया, वे अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को अपनी जान गंवाने वालों के परिणाम थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में घोषणा करने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि ट्रस्ट में 15 न्यासी होंगे, जिनमें से एक हमेशा दलित होगा. वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर रौनाही में ज़मीन देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में अयोध्या और इससे जुड़े अदालती फैसलों से संबंधित मामलों पर गौर करने के लिए विशेष डेस्क बनाई गई है. ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों के विभाग के भी प्रमुख हैं.
कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है. कई मुस्लिम पक्ष, 40 कार्यकर्ता, हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि विवादित ढांचे पर मुसलमानों का कोई अधिकार या मालिकाना हक़ नहीं है और इसलिए उन्हें पांच एकड़ ज़मीन आवंटित नहीं की जा सकती तथा किसी भी पक्षकार ने इस तरह की कोई ज़मीन मुसलमानों को आवंटित करने के लिए कोई अनुरोध या कोई दलील नहीं दी थी.
इससे पहले मूल वादकारियों में शामिल एम. सिद्दीक के वारिस और उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने बीते दो दिसंबर को पुनर्विचार याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के इशारे पर उनके वकील एजाज़ मकबूल द्वारा इस मामले से हटा दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के इशारे पर उनके वकील एजाज़ मकबूल द्वारा इस मामले से हटा दिया गया. उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए बताई जा रही वजह दुर्भावना से भरी और झूठी है. अब वे इस मामले में दायर पुनर्विचार याचिका से किसी तरह से नहीं जुड़े हैं.