सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में कहा था कि केंद्र इस संबंध में तीन हफ्ते के भीतर दिशानिर्देश जारी करे.
गृह मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को अनुमति के बिना मोबाइल फोन और कंप्यूटर सहित आधिकारिक उपकरणों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतने को कहा है.