बीते 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि वह 25 हज़ार होमगार्ड जवानों को काम से हटा देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप उन्हें वेतन नहीं दे सकती है. होमगार्ड स्थायी कर्मचारी नहीं होते, अनुबंध के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है. उन्हें रोज़ाना की ड्यूटी के हिसाब से भुगतान किया जाता है.