बाबरी विध्वंस मामला: आडवाणी, जोशी, उमा समेत 12 पर चलेगा आपराधिक साज़िश रचने का मुक़दमा

आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार ने ख़ुद को आरोपों से बरी किए जाने का आवेदन अदालत में दिया, जिसे न्यायाधीश ने ख़ारिज कर दिया.

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आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार ने ख़ुद को आरोपों से बरी किए जाने का आवेदन अदालत में दिया, जिसे न्यायाधीश ने ख़ारिज कर दिया.

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(फोटो: पीटीआई)

लखनऊ: बाबरी ढांचा ढहाये जाने के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 आरोपियों पर आरोप तय कर दिये गये.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसके यादव की अदालत में पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जोशी, मौजूदा केंद्रीय मंत्री उमा भारती, भाजपा नेता विनय कटियार, विश्व हिन्दू परिषद के नेता विष्णु हरि डालमिया और साध्वी ऋतंभरा ने खुद को आरोपों से बरी किए जाने का आवेदन अदालत में दिया, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया. इन सभी पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलेगा.

अदालत ने आदेश में कहा कि अभियुक्त आडवाणी, जोशी, कटियार, डालमिया, उमा भारती, ऋतंभरा के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 120बी (आपराधिक साजिश रचने) तथा पूर्व सांसद रामविलास वेदांती, बैकुंठलाल शर्मा उर्फ प्रेम, चम्पत राय, नृत्य गोपालदास, धर्मदास तथा सतीश प्रधान के खिलाफ 120 बी, 153 ए और बी, 295, 295ए, 505, 147 तथा 149 का आरोप तय किये जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं.

अदालत में आडवाणी, जोशी, कटियार, डालमिया, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, राम विलास वेदान्ती, बैकुण्ठलाल शर्मा उर्फ प्रेम, चम्पत राय बंसल, महन्त नृत्यगोपाल दास, महन्त धर्मदास, सतीश प्रधान उपस्थित हुए.

अभियुक्त पवन पाण्डेय और साक्षी महाराज भी उपस्थित रहे. लल्लू सिंह तथा 17 अन्य अभियुक्तों की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र उनके वकील ने दिया.

इसके पहले अदालत ने आडवाणी, जोशी, कटियार, डालमिया, उमा और साध्वी रितंभरा को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.

अदालत बाबरी ढांचा ढहाये जाने से संबद्ध दो मामलों की सुनवाई कर रही है.

एक मामले में आडवाणी, जोशी, उमा, कटियार, डालमिया और साध्वी आरोपी हैं, जबकि दूसरे मामले में महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, महंत धर्म दास और सतीश प्रधान मुलजिम हैं.