पिछले साल कार ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में जदयू से निलंबित पूर्व विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी ने आदित्य सचदेव की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
गया: बिहार के गया जिला की एक अदालत ने आदित्य कुमार सचदेवा की हत्या के जुर्म में राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव सहित तीन लोगों को बुधवार को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. रॉकी जदयू से निलंबित पूर्व विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी का पुत्र है.
अपर जिला न्यायाधीश (प्रथम) सच्चिदानंद सिंह ने इस मामले में रॉकी यादव, मनोरमा देवी के अंगरक्षक रहे आरक्षी राजेश कुमार और रॉकी के चचेरे भाई टेनी यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई.
न्यायाधीश ने इस वारदात के बाद फरार हुए रॉकी को छिपने में मदद करने पर उनके पिता तथा अपने इलाके में बाहुबली माने जाने वाले बिंदी यादव को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई.
न्यायाधीश ने इस मामले में बिंदी यादव की जमानत की याचिका को भी खारिज कर दी. अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
अदालत ने इस मामले में इन चारों अभियुक्तों को गत 31 जुलाई को दोषी करार दिया था और सजा सुनाए जाने की तारीख 6 सितंबर निर्धारित की थी.
गया जिला के रामपुर थाना अन्तर्गत पुलिस लाइन के समीप गत वर्ष 6-7 मई की रात्रि में कार ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद के दौरान रॅाकी ने 12वीं कक्षा के छात्र रहे आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
इस मामले में मृतक के भाई आकाश सचदेवा के लिखित बयान पर गया जिला के रामपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस वारदात के बाद फरार रॉकी को गत वर्ष 10 मई को पुलिस ने गया जिला के बोधगया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था जबकि इस मामले में उसके पिता बिंदी यादव और मनोरमा देवी के एक अंगरक्षक राजेश कुमार को पुलिस ने पिछले साल 8 मई को गिरफ्तार किया था.
बाद में इस मामले में रॉकी यादव को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत को गत वर्ष अक्तूबर महीने में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था.