पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को दो महीने में राशन कार्ड प्रदान करें सरकार: सुप्रीम कोर्ट

साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं पर एक स्वत: संज्ञान याचिका पर आदेश देते हुए अदालत ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईश्रम पोर्टल में पंजीकृत लेकिन एनएफएसए से बाहर रखे गए लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को दो महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है.

श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य, संगठन ने कहा- यह डिजिटल डिवाइड बढ़ाता है

केंद्र ने ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की है, जहां असंगठित क्षेत्र और प्रवासी श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटा उपलब्ध होगा. हालांकि श्रम मामलों पर कार्य करने वाले वर्किंग पीपुल्स चार्टर ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की पूरी व्यवस्था ऐसे श्रमिकों के लिए अवरोध बन रहा है, जिनके पास इंटरनेट इत्यादि के ज़रिये इस तक पहुंचने की जानकारी नहीं है. संगठन ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के विकल्प में वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार