केंद्र ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासन अकेले दिल्ली सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता

पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा था कि उसका कामकाज पूरी तरह पंगु है और वह राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के बारे में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद अधिकारियों के तबादले या पदस्थापना का आदेश नहीं दे सकती है.