आरबीआई ने सितंबर में पीएमसी के खाताधारकों पर धन निकासी के लिए छह माह का प्रतिबंध लगाया था. तब ग्राहकों को खाते से छह माह में मात्र 1,000 रुपये तक की निकासी की अनुमति दी गई थी. इसके बाद से आरबीआई कई बार सीमा बढ़ा चुका है.
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोटाले से जूझ रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों को धन निकासी के मामले में कुछ और राहत दी है.
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पीएमसी बैंक के खाताधारक अब अपने खाते से 50,000 रुपये की निकासी कर सकेंगे. पहले यह सीमा 40,000 रुपये थी.
केंद्रीय बैंक ने सितंबर में पीएमसी के खाताधारकों पर धन निकासी के लिए छह माह का प्रतिबंध लगाया था. तब ग्राहकों को खाते से छह माह में मात्र 1,000 रुपये तक की निकासी की अनुमति दी गई थी. इसके बाद से आरबीआई कई बार सीमा बढ़ा चुका है.
बैंक के अब जमा खाताधारक अब छह महीने में एक बार में या फिर किस्तों में 50,000 रुपये तक की निकासी कर सकते हैं.
यह चौथी बार है जब रिजर्व बैंक ने पीएमसी के ग्राहकों के लिए प्रति खाता निकासी की सीमा बढ़ाई है. केंद्रीय बैंक ने कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आने के बाद 23 सितंबर को पीएमसी बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थीं.
उसी समय प्रति ग्राहक केवल 1,000 रुपये निकासी की सीमा तय की गई थी. केंद्रीय बैंक के इस फैसले की काफी आलोचना हुई. रिजर्व बैंक ने पिछले महीने नकद निकासी सीमा को बढ़ाकर 40,000 कर दिया था.
केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि बैंक की नकदी की स्थिति की समीक्षा के बाद निकासी सीमा को और बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा रहा है. इसमें पहले के 40,000 रुपये भी शामिल हैं.
निकासी सीमा में की गई इस वृद्धि के बाद बैंक के 78 प्रतिशत से ज्यादा खाताधारक अपने खाते से समूची रकम निकाल सकेंगे.
रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं को 50,000 रुपये की निर्धारित सीमा में बैंक के एटीएम से पैसे निकालने की अनुमति देने का भी फैसला किया है. इससे निकासी प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी.
रिजर्व बैंक ने कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है और बैंक जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये आगे भी जरूरी कदम उठाना जारी रखेगा.