राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने शनिवार को बताया कि उन्होंने नियम 267 के तहत सदन में एक नोटिस पेश किया था, जिसमें उन्होंने परिसीमन या नई जनगणना से जोड़े बिना महिलाओं के लिए आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग वाले उनके निजी सदस्य बिल के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सूचीबद्ध कार्य को स्थगित करने का आग्रह किया था, जिसे अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया.