शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल बैंसला को अदालत ने पच्चीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. कपिल ने एक फरवरी की शाम को शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन स्थल के पास फायरिंग की थी.
(फोटोः पीटीआई)
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच गोली चलाने वाले युवक कपिल बैंसला को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने शुक्रवार को 25,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर कपिल को जमानत दे दी.
न्यायाधीश गुलशन कुमार ने कहा, ‘सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी कपिल बैंसला को 25,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की प्रतिभूति जमा करने पर जमानत दी जाती है.’
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कपिल की जमानत याचिका का विरोध किया था.
बैंसला के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल की समाज में गहरी पैठ है और उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है और उनके मुवक्किल के खिलाफ पहले भी कोई मामला दर्ज नहीं है.
वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल पर उनकी पत्नी और नाबालिग बच्चे की जिम्मेदारी है और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य नहीं सध रहा है.
दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बैंसला के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मामला शुरुआती चरण में है.
बता दें कि बैंसला ने एक फरवरी को शाहीन बाग में हवाई फायरिंग की थी.
पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर बैंसला ने ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाते हुए कहा था कि हमारे देश में और किसी की नहीं, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी.
पुलिस की पूछताछ में कपिल बैंसला ने बताया था कि वह पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा का रहने वाला है.
उसने बताया था कि उसकी उम्र 25 साल है और कैसे उसके अपने ही देश में कुछ मुट्ठीभर लोगों ने शाहीन बाग में सड़क पर कब्जा किया हुआ है.
आरोपी कपिल को इसी बात का गुस्सा था और वह सड़क खुलवाने के लिए वहां पहुंचा था.
कपिल बैंसला ने बताया कि वह ऑटो लेकर वहां पहुंचा और मौके पर दो राउंड फायरिंग की थी.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)