पैन को 31 मार्च तक आधार से जोड़ना अनिवार्य: आयकर विभाग

आंकड़ों के अनुसार, 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं. अब 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है.

(इलस्ट्रेशनः द वायर)

आंकड़ों के अनुसार, 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं. अब 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है.

Aadhaar-1200x560 Illustration by The Wire

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है.

विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, यह (पैन) काम नहीं करेगा.

आयकर विभाग ने कहा, ‘इस समयसीमा का पालन करे.’

विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है, ‘पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं.’

विभाग ने ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा कि यह आगे के लिए फायदेमंद है. वीडियो में कहा गया है कि दो तरीके से यह काम किया जा सकता है.

पहला, 567678 या 56161 पर संदेश भेजकर यह किया जा सकता है. संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN <space> 12digit Aadhaar <space> 10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है.

दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है.

आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं. अब 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है.