सरकार की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण के आधार पर बांटे गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन के आधार पर विशेष गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है.
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया जिसमें संक्रमण के आधार पर बांटे गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन के आधार पर विशेष गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है.
शुक्रवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की समयसीमा तीन मई से बढ़ाकर 17 मई कर दी. यह तीसरी बार है, जब सरकार की ओर लॉकडाउन की समयसीमा कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ा दी गई है.
इन गतिविधियों की होगी अनुमति
चुनिंदा उद्देश्यों और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग द्वारा लोगों की आवाजाही.
रेड, ऑरेंज, ग्रीन ज़ोन में बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ परिचालन की अनुमति होगी, हालांकि निषिद्ध क्षेत्र में इसकी अनुमति नहीं होगी.
सामान की आवाजाही की अनुमति होगी और कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा संधि के तहत पड़ोसी देश सड़क मार्ग से जा रहे सामान की आवाजाही नहीं रोकेगा.
रेड ज़ोन इस ज़ोन में निषिद्ध क्षेत्र में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी.
इस क्षेत्र में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब, अंतर जिला या जिले के भीतर बसों का परिचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून पर रोक जारी रहेगी. अन्य गतिविधियां कुछ पाबंदियों के साथ रेड ज़ोन में शुरू करने की अनुमति होगी.
अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए व्यक्तिगत चार पहिया वाहन (चालक के अलावा दो यात्री) और दो पहिया वाहन (अकेले) की अनुमति होगी. शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक सामान की दुकानें, मॉल, बाजार और बाजार परिसर खोलने की अनुमति नहीं होगी.
हालांकि शहरी इलाकों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी और इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान का भेद नहीं होगा.
विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), निर्यात केंद्रित इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दे दी गई है.
निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से काम कर सकते हैं.
रेड ज़ोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है, जिनमें प्रिंट एवं इलेट्रॉनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल है.
ऑरेंज ज़ोन रेड ज़ोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है उनके अलावा टैक्सी और कैब को चालक के अलावा एक यात्री के साथ परिचालन की अनुमति होगी.
अनुमति दी गई गतिविधि के लिए व्यक्ति और वाहन एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं. चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री की अनुमति होगी जबकि दुपहिया वाहन पर दो लोग सवारी कर सकते हैं.
ग्रीन ज़ोन सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी सिवाय उन गतिविधियों की जिनपर पूरे देश में रोक है. हालांकि, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किया जा सकता है और बस डिपो भी आधी क्षमता से काम करेंगे.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बृहस्पतिवार के एक पत्र का हवाला देते हुए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ‘रेड’, ‘ओरेंज’ और ‘ग्रीन’ ज़ोन के वर्गीकरण के अनुसार गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ सीमित गतिविधियां पूरे देश में बंद रहेंगी.
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में 130 रेड ज़ोन हैं, जिनमें सर्वाधिक 19 उत्तर प्रदेश में और 14 महाराष्ट्र में हैं. देश में ओरेंज ज़ोन 284 और ग्रीन ज़ोन 319 हैं.
राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिले रेड ज़ोन में रखे गए हैं. किसी जिले को तब ग्रीन ज़ोन समझा जाएगा जब वहां अब तक या 21 दिनों के अंदर कोई सत्यापित मामला नहीं सामने आया हो.
बयान के अनुसार ओरेंज ज़ोन में रेड ज़ोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर, की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर और बस एक सवारी होगी. केवल सीमित गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी.
स्थानीय प्रशासन कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आदेश जैसे धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करेगा और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा.
शराब की दुकानें
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी.
हालांकि ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे.
सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है तथा पर्याप्त मास्क उपलब्ध कराया जाएगा.
शादी समारोहों में एक दूसरे से दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और आमंत्रित मेहमान 50 से अधिक नहीं होंगे.
अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी एक दूसरे से दूरी के नियम का अनुपालन जरूरी होगा और अधिकतम 20 लोग मान्य होंगे.
सार्वजिनक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा. लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
इन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी
- हवाई, रेल, मेट्रो या सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन पर रोक रहेगी.
- स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा.
- होटल और रेस्टोरेंट सहित अतिथ्य सत्कार सेवाएं बंद रहेंगी.
- सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल भवन, जहां लोग बड़ी संख्या में जमा होते हैं, वे बंद रहेंगे.
- सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दूसरी गतिविधियां बंद रहेंगी.
- धार्मिक स्थान, सार्वजनिक पूजा के स्थान भी खोलने की अनुमति नहीं होगी.
- सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती से प्रतिबंध जारी रहेगा.
- सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहना होगा.