शशिकला जेल रिश्वत मामला: डी. रूपा को कानूनी नोटिस

रिश्वत लेने के आरोपी डीजीपी ने नोटिस में कहा है कि डी. रूपा तीन दिन में अख़बारों में माफीनामा प्रकाशित कराएं, नहीं तो वह 50 करोड़ रुपये के मुआवज़े की प्रक्रिया शुरू करेंगे.

Bengaluru : File photo of D Roopa Moudgil, DIG (Prisons) of Karnataka, at her office in Bengaluru. Moudgil has exposed the VIP treatment being given to AIADMK leader VK Sasikala in Parappana Agrahara Central jail. PTI Photo (PTI7_14_2017_000166B) *** Local Caption ***

रिश्वत लेने के आरोपी डीजीपी ने नोटिस में कहा है कि डी. रूपा तीन दिन में अख़बारों में माफीनामा प्रकाशित कराएं, नहीं तो वह 50 करोड़ रुपये के मुआवज़े की प्रक्रिया शुरू करेंगे.

Bengaluru : File photo of D Roopa Moudgil, DIG (Prisons) of Karnataka, at her office in Bengaluru. Moudgil has exposed the VIP treatment being given to AIADMK leader VK Sasikala in Parappana Agrahara Central jail. PTI Photo (PTI7_14_2017_000166B) *** Local Caption ***
डी. रूपा. (फोटो: पीटीआई)

बंगलुरु: एआईएडीएमके की नेता वीके शशिकला को जेल में कथित रूप से विशेष सुविधा दिए जाने से संबद्ध विवादित रिपोर्ट देने वाली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी डी. रूपा को कर्नाटक के स्थानांतरित डीजीपी एचएन सत्यनारायण राव ने बुधवार को कानूनी नोटिस भेजा है.

वरिष्ठ अधिकारी डी. रूपा को भेजे गए नोटिस में राव ने कहा, आपको (डी. रूपा) अगले तीन दिनों में सभी प्रमुख अखबारों में विधिवत माफीनामा अवश्य प्रकाशित कराना होगा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं आपसे मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपये वसूलने के लिए समुचित कानूनी प्रक्रिया शुरू करूंगा. इसमें दीवानी और फौज़दारी दोनों तरह की कार्रवाई शामिल होगी.

रूपा ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि शशिकला को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दो करोड़ रुपये की राशि का आदान-प्रदान हुआ था और उन्होंने मामले में राव को घसीटते हुए यह दावा किया था कि ऐसी चर्चा है कि वह (एचएन सत्यनारायण राव) भी इसमें लाभार्थी हैं.

इसके बाद डी. रूपा का तबादला कर दिया गया, लेकिन वह अब भी अपने रुख पर कायम हैं.

राव ने दावा किया कि इन आरोपों ने उन्हें मानसिक पीड़ा देने के अलावा उनके नाम, प्रसिद्धि और ईमानदारी को गंभीर क्षति पहुंचाई है.

उन्होंने दलील दी कि डी. रूपा जेल परिसर में कहीं भी तस्वीरें ले सकती थीं, लिहाज़ा किसी दोषी को जेल में विशेष भोजन के लिए रसोई घर की व्यवस्था जैसी तमाम वीआईपी सुविधाएं दिए जाने को लेकर वह तस्वीरें लेने से कैसे चूक सकती थीं.

राव ने दावा किया, वह तस्वीरें नहीं ले सकीं, इसके पीछे वजह साफ है कि वहां ऐसा कोई रसोई घर था ही नहीं.

राव ने यह भी कहा कि वह दो करोड़ रुपये का पता लगाने के लिए आयकर विभाग से संपर्क करेंगे.

उन्होंने कहा, कथित दो करोड़ रुपये के स्रोत का पता लगाने और इसे किसने रखा है, इसे हासिल करने वाला कौन है और इसे कहां रखा गया है, इन सब बातों की जानकारी के लिये मैं संबंधित आयकर विभाग से संपर्क करूंगा ताकि दोषी के ख़िलाफ़ कर कानून के प्रावधानों के तहत मामला चलाया जा सके.

मामले में कर्नाटक सरकार ने 17 जुलाई को डी. रूपा को बाहर का रास्ता दिखाया था.

रूपा ने समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा को भेजे अपने ऑडियो क्लिप में कहा कि उन्होंने अपनी ड्यूटी की.

उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से अनुरोध किया कि वह चुनाव आयोग रिश्वत मामले में ऑस्ट्रेलिया निवासी एनआरआई वीसी प्रकाश द्वारा दिल्ली पुलिस को दिए गए बयान से सुराग लें.

प्रकाश ने कबूल किया था कि उसने पारापना अग्रहारा जेल में उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन और शशिकला समेत अन्नाद्रमुक पार्टी के नेताओं के बीच मुलाकात का इंतजाम करवाने में मदद की थी क्योंकि वह जेल के कुछ अधिकारियों से परिचित था.