पाकिस्तान की सीनेट ने पास किया हिंदू मैरिज बिल

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बन जाएगा कानून, अल्‍पसंख्‍यक हिंदू महिलाओं को मिलेगा बड़ा अधिकार.

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राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बन जाएगा कानून, अल्‍पसंख्‍यक हिंदू महिलाओं को मिलेगा बड़ा अधिकार.

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पाकिस्तान की सीनेट ने हिंदू मैरिज बिल को सदन में पास कर दिया है. कानून मंत्री जाहिर हामिद ने शनिवार को यह बिल सदन में रखा जिसे निर्विरोध पास कर दिया गया.पहली बार अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के विवाह के लिए पर्सनल लॉ की स्थापना हुई है. यह बिल पिछले वर्ष 26 सितंबर को राष्ट्रीय असेंबली द्वारा मंजूर कर लिया गया था.

हिंदू मैरिज बिल 2017 अगले हफ्ते राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा. राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद यह पाकिस्तान में एक कानून के रूप में स्थापित हो जायेगा.

यह बिल हिंदू  महिलाओं के लिए लाभकारी होगा, जहां उन्हें शादी के बाद उसे पंजीकृत करने का अधिकार होगा. हिंदू  समुदाय के लिए पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वां प्रांत के लिए यह पहला पर्सनल लॉ कानून होगा, जबकि सिंध प्रांत के पास अपना खुद का हिंदू  पर्सनल लॉ कानून है. सिंध में अल्पसंख्यक हिंदू  समुदाय को विवाह का पंजीकरण करने का अधिकार पहले से हासिल है.

पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी खबर के अनुसार मुत्तहिद कौमी मूवमेंट के सीनेट अध्यक्ष नसरीन जलील ने बिल को मंजूरी देते हुए कहा ‘यह बहुत दुःख की बात थी कि पाकिस्तानी हिंदुओं को यह अधिकार अब तक हम नहीं दिला पाए थे. यह मानवीय और इस्लाम के उसूलों के हिसाब से भी गलत था.’