बैंक खातों के साथ आधार जोड़ना अनिवार्य: रिज़र्व बैंक

आरबीआई का यह बयान ऐसे समय आया है जब ख़बर थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.

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(फोटो: रॉयटर्स)

आरबीआई का यह बयान ऐसे समय आया है जब ख़बर थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.

The Reserve Bank of India (RBI) seal is pictured on a gate outside the RBI headquarters in Mumbai July 30, 2013. India's central bank left interest rates unchanged on Tuesday as it supports a battered rupee but said it will roll back recent liquidity tightening measures when stability returns to the currency market, enabling it to resume supporting growth. REUTERS/Vivek Prakash (INDIA - Tags: BUSINESS LOGO) - RTX124GY
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मुंबई: रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंक खातों को व्यक्ति की जैविक पहचान वाली आधार संख्या के साथ जोड़ना अनिवार्य है. बैंकिंग विनियामक का यह बयान ऐसे समय आया है जब मीडिया के कुछ हलकों में खबर थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.

मीडिया रिपोर्टों में सूचना के अधिकार (आरटीआई ) कानून के तहत प्राप्त उत्तर का हवाला देकर कहा गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोगों के बैंक खातों को उनके आधार से अनिवार्य तौर पर जोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया है.

रिज़र्व बैंक ने एक बयान में कहा, ‘रिज़र्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि एक जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनी लॉन्डरिंग रोकथाम (रिकॉर्ड्स रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियमों के तहत बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.

उसने आगे कहा कि ये नियम सांविधिक हैं और ऐसे में बैंकों को बिना कोई अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए इस पर अमल करना है.

सरकार ने बैंक खातों को खोलने तथा 50 हजार रुपये या इससे अधिक के लेन-देन के लिए इस साल जून में आधार को अनिवार्य कर दिया था. मौजूदा बैंक खातों को भी 31 दिसंबर से पहले आधार से जोड़ देने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं कर पाने पर बैंक खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2017 के बजट में एक से अधिक पैन कार्ड रख कर करों की चोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पैन के साथ आधार जोड़ना अनिवार्य किया था.