ईडी को 15 और एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति मिली

इन 15 एजेंसियों में एनआईए, एसएफआईओ, राज्य पुलिस विभाग, विभिन्न अधिनियमों के तहत नियामक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, विदेश मंत्रालय और सीसीआई शामिल हैं. पहले ईडी को केवल 10 एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने की अनुमति थी.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

इन 15 एजेंसियों में एनआईए, एसएफआईओ, राज्य पुलिस विभाग, विभिन्न अधिनियमों के तहत नियामक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, विदेश मंत्रालय और सीसीआई शामिल हैं. पहले ईडी को केवल 10 एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने की अनुमति थी.

(फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 15 और एजेंसियों के साथ आर्थिक अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने की अनुमति दे दी है.

इनमें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) और राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) शामिल हैं.

वित्त मंत्रालय ने 22 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 में बदलावों को अधिसूचित किया. इस अधिसूचना के बाद ईडी पहले निर्दिष्ट 10 समेत कुल 25 एजेंसियों के साथ जानकारी या डेटा साझा कर सकता है.

प्रवर्तन निदेशालय मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के संबंधित मामलों में कार्रवाई करता है.

इन 15 एजेंसियों में एनआईए, एसएफआईओ, राज्य पुलिस विभाग, विभिन्न अधिनियमों के तहत नियामक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), विदेश मंत्रालय और सीसीआई शामिल हैं.

इससे पहले ईडी को सीबीआई, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, खुफिया ब्यूरो (आईबी) और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) समेत केवल 10 एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने की अनुमति थी.

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि पीएमएलए के तहत अधिकारी अब 25 एजेंसियों के साथ आपत्तिजनक सूचना और सामग्री साझा करने के लिए अधिकृत हैं.

उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन कई राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों को एकीकृत करेगा और उन्हें आर्थिक अपराधियों से संबंधित सत्यापित जानकारी के साथ सशक्त करेगा.

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