पाकिस्तान ने दी जाधव को पत्नी और मां से मिलने की इजाज़त

पाकिस्तान सरकार ने आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान प्रवास के दौरान जाधव की मां और पत्नी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा. साथ ही उनके साथ एक भारतीय राजनयिक को रहने की अनुमति दी जाएगी.

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पाकिस्तान सरकार ने आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान प्रवास के दौरान जाधव की मां और पत्नी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा. साथ ही उनके साथ एक भारतीय राजनयिक को रहने की अनुमति दी जाएगी.

Kulbhushan Jhadav

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने आज कहा कि वह दोषी करार दिये गये और मौत की सजा प्राप्त भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को 25 दिसंबर को उनकी पत्नी व मां से मिलने की इजाजत देगा. जासूसी एवं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों पर अप्रैल में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव 47 को मृत्युदंड की सजा सुनायी थी.

भारत की अपील पर मई में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव की सजा पर रोक लगा दी थी. पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि जाधव को 25 दिसंबर को अपनी पत्नी एवं मां से मिलने की अनुमति दे दी गयी है.

अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायोग से एक कर्मचारी भी मौजूद होगा. इससे पहले 10 नवंबर को पाकिस्तान जाधव की पत्नी को उससे मुलाकात की अनुमति देने पर सहमत हो गया था.

भारत जाधव की मां अवंतिका को मानवीय आधार पर वीजा प्रदान करने के लिये पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल में भारत के लिये पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद से जाधव मामले पर चर्चा की थी.

पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय दूतावास संपर्क से संपर्क करने की मंजूरी यह कहते हुये नहीं दी थी कि यह जासूसी संबंधी मामलों में लागू नहीं होता है. जाधव ने क्षमादान की मांग करते हुए पाकिस्तान सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को एक अर्जी दी थी, जो अब भी लंबित है.

अक्तूबर में पाकिस्तान सेना ने कहा था कि वह जाधव की क्षमादान याचिका पर फैसले के बेहद करीब है. पाकिस्तान का दावा है कि ईरान से पाकिस्तान में कथित तौर पर घुसे जाधव को उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था.

बहरहाल भारत इस बात पर कायम है कि नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ईरान में कारोबार कर रहे जाधव को ईरान से अगवा किया गया था. जाधव की सजा पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी.

भारत के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में संपर्क करने के बाद 18 मई को 10 सदस्यीय खंडपीठ ने मामले में कोई निर्णय होने तक पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने से रोक दिया था. आईसीजे ने पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक अदालत के समक्ष अपना जवाब या निवेदन पत्र दाखिल करने के लिये कहा है ताकि वह मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर सके.

भारत ने बताया सकारात्मक कदम

नयी दिल्ली: भारत ने पाक सैन्य अदालत में मौत की सजा प्राप्त कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी को वीजा प्रदान करने और उनकी सुरक्षा सनिश्चित करने के आश्वासन को एक सकारात्मक कदम बताया है.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके जाधव की मां और पत्नी को वीजा प्रदान करने के पाकिस्तान के निर्णय की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को यह बताया है कि वह पाक सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा प्राप्त कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी को वीजा प्रदान करेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने जाधव की मां और पत्नी की सुरक्षा सुनिति करने का भरोसा दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को पाकिस्तान जाने के लिये वीजा प्रदान करने का निर्णय करने की सूचना की है जो मांग अप्रैल 2017 से लंबित थी.

पाकिस्तान सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान प्रवास के दौरान जाधव की मां और पत्नी की सुरक्षा और कुशलक्षेम का ध्यान रखा जायेगा. उसने यह भी सूचित किया है कि जाधव की मां और पत्नी के साथ एक भारतीय राजनयिक को रहने की अनुमति दी जायेगी.

उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा समाचार है, एक सकारात्मक कदम है. उन्होंने कहा कि अब हम अगले कदम के बारे में जाधव की मां और पत्नी से चर्चा करेंगे.

बहरहाल, सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान पहले सिर्फ जाधव की पत्नी को वीजा प्रदान करने पर सहमत हुआ था लेकिन भारत ने कहा था कि जाधव की मां को भी वीजा दिया जाना चाहिए. उन्होंने ट्वीट किया कि हमने पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के विषय को भी उठाया था.

पाकिस्तान सरकार ने सूचित किया है कि वह जाधव की मां और पत्नी को वीजा प्रदान करेगा. विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने जाधव की मां अवंतिका जाधव से बात की है और इस बारे में सूचित किया है.