सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लगायी असमिया और गुजराती चैनल के प्रसारण पर रोक

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के उल्लंघन के चलते पूरे देश में असमिया चैनल का तीन दिन और गुजराती चैनल का 1 दिन का प्रसारण बंद रहेगा.

New Delhi : Union HRD minister Smriti Irani show documents while addressing a press conference regarding Aam Aadmi Party's charges of corruption against Finance Minister Arun Jaitley related to Delhi and Development Cricket Association, BJP headquarters in New Delhi on Thursday. PTI Photo by Subhav Shukla (PTI12_17_2015_000111B)

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के उल्लंघन के चलते पूरे देश में असमिया चैनल का तीन दिन और गुजराती चैनल का 1 दिन का प्रसारण बंद रहेगा.

New Delhi : Union HRD minister Smriti Irani show documents while addressing a press conference regarding Aam Aadmi Party's charges of corruption against Finance Minister Arun Jaitley related to Delhi and Development Cricket Association, BJP headquarters in New Delhi on Thursday. PTI Photo by Subhav Shukla (PTI12_17_2015_000111B)
सूचना एवं प्रसारण मंंत्री स्मृति ईरानी. (फाइल फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का उल्लंघन करने के लिए एक असमी चैनल को तीन दिन और एक गुजराती चैनल को एक दिन का प्रसारण रोकने का आदेश दिया है.

असमी चैनल ने एक प्रथा पर खबर दिखायी थी जिसमें एक व्यक्ति को एक नवजात शिशु को हवा में पर नीचे उछालते देखा गया था. वीडियो पिछले साल जून में प्रसारित किया गया था. इसे दिखाने का उद्देश्य कथित रूप से असम के कुछ हिस्सों में व्याप्त अंधविश्वास को दिखाना था, जिसके अनुसार माना जाता है कि किसी बच्चे को हवा में पर नीचे उछालने से वह हमेशा सुरक्षित रहता है.

मंत्रालय ने कहा कि विजुअल काफी परेशान करने वाला था और बिना रोकटोक के सार्वजनिक प्रसारण के लिहाज से सही नहीं था. हालांकि चैनल ने दावा किया गया जानकारी देने वाला वीडियो प्रसारित कर उसने लोगों को इस तरह की कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की थी.

मंत्रालय के आदेश में कहा गया, केंद्र सरकार चैनल को पूरे भारत में 15.12.2017 को रात 12 बजकर एक मिनट से 18.12.2017 रात 12 बजकर एक मिनट तक तीन दिन किसी भी मंच पर ट्रांसमिशन या री-ट्रांसमिशन रोकने का आदेश देती है.

एक दूसरे आदेश में मंत्रालय ने 16 दिसंबर को एक दिन के लिए एक गुजराती चैनल का प्रसारण रोकने को कहा. गुजराती चैनल ने मार्च में एक खबर प्रसारित की थी जिसमें एक व्यक्ति को बच्चों को बुरी तरह पीटते दिखाया गया था. चैनल ने दावा किया था कि घटना गुजरात के एक स्कूल की है लेकिन बाद में एक जांच में पाया गया कि वीडियो मिस्र के एक अनाथालय का है.