ज़मीन आवंटन से जुड़े एक मामले में रामदेव के अलावा गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर को भी नोटिस जारी किए गए हैं.
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के निदेशक बाबा रामदेव को सोमवार को अवमानना का नोटिस जारी किया.
गौतम बुद्ध नगर के कादरपुर गांव के किसान सोहन लाल द्वारा अवमानना के संबंध में दायर एक याचिका पर न्यायमूर्ति एके मिश्र ने यह आदेश पारित किया है.
बाबा रामदेव के अलावा, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर को भी अवमानना के नोटिस जारी किए गए हैं.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत के 26 अप्रैल, 2013 के आदेश के बावजूद जिसमें इस अदालत ने संबद्ध पक्षों को विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, बाबा रामदेव एवं अन्य ने चारदीवारी की घेराबंदी कर इस आदेश का उल्लंघन किया.
इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, ‘राज्य सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे के पक्ष में इस विवादित जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसे बाद में पतंजलि आयुर्वेद को फूड प्लाजा स्थापित करने के लिए आवंटित कर दिया गया.’
इस भूमि अधिग्रहण को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई जिस पर उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल, 2013 को संबद्ध पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था.