इस साल फरवरी में राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री चह्वाण पर मुक़दमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दी थी. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई सबूत पेश कर पाने में असफल रही है.
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से सीबीआई को मिली मंजूरी को शुक्रवार को खारिज कर दिया है.
जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस साधना जाधव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि सीबीआई ने मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगते वक्त दावा किया था कि उसके पास चह्वाण के खिलाफ नए सबूत हैं, लेकिन वह कोई नया सबूत पेश करने में असफल रही.
पीठ ने कहा कि सीबीआई ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव के समक्ष जो सामग्री पेश की है, उसे चह्वाण के खिलाफ नए प्रामाणिक सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता.
अदालत ने कहा, ‘स्वीकृति प्राधिकार एक स्वतंत्र इकाई है जो कि किसी की राय से खुद को प्रभावित नहीं होने दे सकती.’
पीठ आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के लिए फरवरी 2016 को राज्यपाल से मिली मंजूरी को चुनौती देने वाली चह्वाण की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
चह्वाण ने राव के आदेश को चुनौती देते हुए इसे मनमाना, अवैध और औचित्यहीन करार दिया था तथा कहा था कि यह दुर्भावनापूर्ण इरादे से पारित किया गया है.