उत्तर प्रदेश: दलित की मूंछ उखाड़ने व पेशाब पिलाने के आरोप में चार गिरफ़्तार, थानाध्यक्ष निलंबित

उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले का मामला. खेत का गेहूं काटने से मना करने पर पेड़ से बांधकर दलित को पीटा भी गया था.

उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले का मामला. खेत का गेहूं काटने से मना करने पर पेड़ से बांधकर दलित को पीटा भी गया था.

Badaun

बदायूं/उत्तर प्रदेश: बदायूं जिले में वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसकी मूंछ उखाड़ने और जूते में पेशाब पिलाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर, लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने मंगलवार को यहां बताया कि हजरतपुर थाना इलाके के आज़मपुर गांव के सीताराम वाल्मीकि नामक व्यक्ति ने गांव के विजय सिंह, पिंकू, विक्रम सिंह और सोमपाल उर्फ कल्लू पर मारपीट कर मूंछ उखाड़ने और जूते में पेशाब पिलाने का आरोप लगाया था.

वाल्मीकि ने पुलिस को बताया कि गत 23 अप्रैल को वह अपने खेत में गेंहू काट रहा था. तभी उसी के गांव के ही रहने वाले विजय सिंह, विक्रम सिंह, पिंकू और सोमपाल उसके पास आए और अपने खेत में खड़ा गेंहू काटने को कहा. वे चाहते थे कि वह पहले उनके खेत का गेहूं काटे.

वाल्मीकि के मुताबिक उसने उनका गेहूं काटने से मना किया तो उन लोगों ने खेत में ही उसकी जूतों से पिटाई की और जबरन गांव ले आए, जहां पेड़ से बांधकर उससे मारपीट की और जूते में पेशाब पिलाई. इसके अलावा उसकी मूंछे भी उखाड़ लीं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पीड़ित ने कथित घटना वाले दिन डायल-100 पर सूचना दी थी कि कुछ लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. पुलिस मौके पर पहुंची थी और कार्यवाही करके वापस लौट आई थी. उसके करीब 50 मिनट बाद वाल्मीकि की पत्नी ने भी डायल-100 पर फोन किया और बताया कि उसके पति से कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं. डायल-100 की टीम ने फिर मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की थी.

उन्होंने बताया कि इस मामले में गत 29 अप्रैल को मुक़दमा दर्ज किया गया और 30 अप्रैल की रात सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में धारा 308, 342, 332, 504, 506 तथा दलित एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत की गयी है. हजरतपुर के थानाध्यक्ष राजेश कश्यप को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.