सहारा समूह ने 1998-2009 के वित्तीय वर्षों में निवेशकों से कम से कम 14,106 करोड़ रुपये जुटाए. यह राशि एक करोड़ 98 लाख 39 हज़ार 939 निवेशकों से जुटाई गई. सहारा की दो अन्य कंपनियों की 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लौटाने का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
नई दिल्ली: सहारा समूह के ख़िलाफ़ बाज़ार नियामक ‘सेबी’ ने एक बार फिर कड़ा रुख़ अपनाया है. नियामक ने कहा है कि सहारा समूह की एक अन्य कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए निवेशकों से 14,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं.
सेबी ने कंपनी और सुब्रत रॉय सहित उसके तत्कालीन निदेशकों को यह राशि 15 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ निवेशकों का धन लौटाने का निर्देश दिया है.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में समूह की कंपनी सहारा इंडिया कॉमर्शियल लिमिटेड (एसआईसीसीएल), उसके तत्कालीन निदेशकों और संबद्ध इकाइयों को बाज़ार या किसी भी अन्य सार्वजनिक इकाई से धन जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
सेबी का यह आदेश कंपनी द्वारा 1998 से 2009 के बीच बॉन्ड जारी कर करीब दो करोड़ निवेशकों से धन जुटाने से संबंधित है.
सेबी ने कहा है कि एसआईसीसीएल ने 1998-2009 के वित्तीय वर्षों में निवेशकों से कम से कम 14,106 करोड़ रुपये जुटाए. यह राशि एक करोड़ 98 लाख 39 हज़ार 939 निवेशकों से जुटाई गई.
सेबी ने यह नया आदेश ऐसे समय पारित किया है जब सहारा समूह की दो अन्य कंपनियों की 24,000 करोड़ से अधिक की राशि लौटाने के सेबी के 2011 के आदेश को लेकर उच्चतम न्यायालय में लंबे समय से क़ानूनी विवाद चल रहा है.
सेबी ने तब सहारा समूह की सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को निवेशकों का धन लौटाने का आदेश दिया था.
सहारा को इस पुराने मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सेबी के एक विशेष खाते में राशि लौटाने का निर्देश दिया गया है. समूह का कहना है कि वह पहले ही 98 प्रतिशत राशि सीधे निवेशकों के खाते में डाल चुका है और सेबी को इसके सबूत उपलब्ध करा दिए गए हैं.
इसके अलावा सहारा ने सेबी के खाते में भी बड़ी राशि डाली है लेकिन उसने आरोप लगाया कि नियामक अब तक निवेशकों को इसमें से बहुत छोटी राशि ही लौटा सका है. सहारा का कहना है कि निवेशक रुपये की वापसी के लिए सेबी का रुख़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके रुपये मिल चुके हैं.
एसआईसीसीएल के मामले में भी सेबी ने कहा है कि कंपनी ने उसे बताया है कि वह 18 करोड़ रुपये को छोड़कर शेष राशि वह पहले ही निवेशकों को नकदी के रूप में लौटा चुकी है. कंपनी के मुताबिक बॉन्डधारकों द्वारा संपर्क नहीं किए जाने के कारण इस राशि को वापस नहीं किया जा सका है.
हालांकि, नियामक का कहना है कि कंपनी ने बैंकिंग माध्यम से रुपये वापस करने का कोई साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है.