केरल: माकपा नेता के बेटे पर बलात्कार का मामला दर्ज

बिहार की रहने वाली एक 33 वर्षीय महिला ने अपनी शिकायत में माकपा नेता कोडियेरी बालाकृष्णन के बेटे बिनॉय विनोदिनी बालाकृष्णन पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है. महिला ने बिनॉय से आठ साल का एक पुत्र भी होने की बात भी कही है.

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बिनॉय बालाकृष्णन. (फोटो साभार: फेसबुक)

बिहार की रहने वाली एक 33 वर्षीय महिला ने अपनी शिकायत में माकपा नेता कोडियेरी बालाकृष्णन के बेटे बिनॉय विनोदिनी बालाकृष्णन पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है. महिला ने बिनॉय से आठ साल का एक पुत्र भी होने की बात भी कही है.

बिनॉय बालाकृष्णन. (फोटो साभार: फेसबुक)
बिनॉय बालाकृष्णन. (फोटो साभार: फेसबुक)

तिरुवनंतपुरम/मुम्बई: मुम्बई पुलिस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की केरल इकाई के सचिव कोडियेरी बालाकृष्णन के बेटे के खिलाफ एक महिला से बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार की रहने वाली एक 33 वर्षीय महिला ने अपनी शिकायत में माकपा नेता कोडियेरी बालाकृष्णन के बेटे बिनॉय विनोदिनी बालाकृष्णन पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है. महिला ने बिनॉय से आठ साल का एक पुत्र भी होने की बात भी कही है.

दूसरी ओर, बिनॉय ने महिला से परिचित होने की बात स्वीकार की है, लेकिन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया.

बिनॉय ने तिरुवनंतपुरम में टीवी चैनलों से कहा कि छह महीने पहले महिला ने एक पत्र भेजकर उससे पांच करोड़ रुपए की मांग की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि उसने उससे शादी की है और दोनों का एक बच्चा भी है.

उन्होंने कहा, ‘मैंने 2008 में शादी की थी. मुझे इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं हैं. यह शिकायतकर्ता का ब्लैकमेल करने का एक तरीका है.’

बिनॉय ने कहा कि उन्होंने कन्नूर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के पास महिला के खिलाफ मई में एक शिकायत दर्ज कराई थी. आगे की कार्रवाई के लिए शिकायत को कन्नूर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) शिव विक्रम के पास भेज दिया गया था.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव और अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई.

बिनॉय ने कहा कि मुंबई पुलिस ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है और वह मामले से कानूनी रूप से निपटने के लिए तैयार हैं.

ओशिवरा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक शैलेश पासलवाड ने कहा कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

अधिकारी ने बताया कि महिला आरोपी को दुबई में मिली थी, जहां वह एक बार डांसर का काम करती थीं. आरोपी अक्सर डांस बार में आता था और उसके महिला से रिश्ते कायम हो गए. बिनॉय ने उससे नौकरी छोड़ने को कहा और शादी करने का वादा किया.

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि साल 2010 में आरोपी ने उसे मुंबई में किराए का घर दिलवा दिया. जहां वह अक्सर उससे मिलने आया करता था. इस रिश्ते से उसे एक संतान भी है.

महिला ने कहा कि उसे बीते साल ही पता चला कि बिनॉय पहले से शादीशुदा है और इसके बाद उनके रिश्तों में खटास आ गई. उसने आरोप लगाया कि बिनॉय ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी.

बीते साल धोखाधड़ी के एक मामले में दुबई की एक अदालत बिनॉय की यात्रा पर प्रतिबंध लगा चुकी है. यह मामला खाड़ी स्थित जेएएएस टूरिज्म ने दर्ज कराया था जिसमें उनपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कंपनी के साथ 13 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.

माकपा की वरिष्ठ नेत्री और पार्टी पोलित ब्यूरो की सदस्य बृंदा करात ने कहा कि इस मामले का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को परिणाम भुगतने होंगे और साबित करना होगा कि वह निर्दोष है या दोषी.

भाजपा की केरल इकाई ने मामले की समुचित जांच की मांग की है.