फोन पर अनुसूचित जाति-जनजाति के ख़िलाफ़ सार्वजनिक स्थल पर जातिसूचक टिप्पणी अपराध: सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जातिसूचक टिप्पणी करने पर अधिकतम पांच साल की सज़ा हो सकती है.20/11/2017