बीते दिनों गाज़ीपुर, फर्रुखाबाद और हाथरस के ज़िला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों के अज़ान लगाने पर रोक लगाने का मौखिक आदेश दिया था. इस आदेश को रद्द करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुअज़्ज़िन मस्जिद से अज़ान दे सकते हैं लेकिन आवाज़ बढ़ाने वाले किसी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बेलियाघाट 33 पल्ली दुर्गापूजा पंडाल का मामला. शिकायतकर्ता वकील ने कहा कि शहर की शांति बाधित करने की कोशिश की जा रही है. वहीं आयोजकों ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है.