चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने दावा किया है कि उन्होंने संसदीय सचिव के पद पर रहते हुए कोई वित्तीय लाभ या सुविधाएं नहीं लीं.
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि ऐसे सांसदों और विधायकों को खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का एक अवसर मिलना चाहिए.