आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के रोके गए हिस्से को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे. लॉकडाउन के दौरान सरकार ने अपने कर्मचारियों के मार्च और अप्रैल माह के वेतन और पेशन के 50 प्रतिशत हिस्से पर रोक लगा दी थी.
पिछले महीने आंध्र प्रदेश सरकार ने इस डॉक्टर को पीपीई किट की कमी के संबंध में शिकायत करने के बाद निलंबित कर दिया था. विजाग पुलिस का आरोप है कि डॉक्टर ने शराब पीकर पुलिस के साथ बुरा बर्ताव किया था.
मानवाधिकार आयोग ने कहा, उन्हें उनके परिवारों के साथ नहीं बल्कि मातम्मा मंदिर में रहने के लिए मजबूर किया जाता है जहां उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है.