धर्म परिवर्तन रोकने के लिए झारखंड सरकार ने विधेयक को मंज़ूरी दी

विधेयक के अनुसार जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का दोषी पाए जाने पर 3 साल की सज़ा और 50 हज़ार रुपये का ज़ुर्माना देना होगा.