दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र व भारतीय रिज़र्व बैंक से कहा कि वह नए नोटों व सिक्कों के स्वरूप की समीक्षा करें, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को इनकी पहचान व इस्तेमाल में परेशानी हो रही है.
हाईकोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिज़र्व बैंक को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नए नोटों की पहचान में दृष्टिबाधितों को हो रही है परेशानी.