उत्तर प्रदेश बरेली ज़िले का मामला. राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए क़ानून के तहत यह पहला गिरफ़्तारी है. इस क़ानून में विवाह के लिए छल-कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा का प्रावधान किया गया है.
इससे पहले बीते 11 नवंबर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा था कि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ जीने का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत आज़ादी के मौलिक अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है. कोर्ट ने कहा कि इसमें धर्म आड़े नहीं आना सकता है.
बीते 15 अक्टूबर को बलिया ज़िले के दुर्जनपुर गांव में सरकारी राशन की दुकान के आवंटन के दौरान हुए विवाद में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. दूसरी ओर पुलिस प्रशासन पर एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मामले के मुख्य आरोपी की भाभी भी बीते 22 नवंबर से अनशन कर रही हैं.
उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले का मामला. उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए क़ानून में विवाह के लिए छल-कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा का प्रावधान किया गया है.
कर्नाटक में 'मोरल पुलिस' का काम करने से लेकर उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में दंगे भड़काने तक, 'लव जिहाद' का राग छेड़कर हिंदू दक्षिणपंथियों ने अपने कई उद्देश्य पूरे किए हैं.
अदालतों और केसों के पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, बेंगलुरु में पिछले पांच साल में आईपीसी की धारा 366 के तहत दर्ज 41 केस फिलहाल लंबित पड़े हैं. इनमें वयस्कों को भगाने और शादी करने के मामले हैं. 35 मामले हिंदू युगलों से जुड़े हैं, जबकि छह मामले अंतरधार्मिक हैं. धारा 366 अपहरण कर जबरन शादी करने से संबंधित धारा है.
त्रिपुरा के गोमती ज़िले के उदयपुर में हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को जाम कर दिया था. संगठन का कहना है कि पुलिस और प्रशासन जबरन धर्म परिवर्तन के ख़तरे को रोकने में विफल रहे हैं और अब केवल क़ानून ही आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकता है.
मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले का है. मौत से पहले पत्रकार के बयान के आधार पर पुलिस गांव के पूर्व प्रधान सहित तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले का मामला. पुलिस ने कहा है कि नाबालिग को लखनऊ में एक जुवेनाइल होम में रखा गया है. नाबालिग पर डायल 112 हेल्पलाइन नंबर पर वॉट्सऐप के ज़रिये धमकी भरा संदेश भेजने का आरोप है.
इस अध्यादेश में विवाह के लिए छल-कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा का प्रावधान किया गया है. मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा भाजपा शासित राज्य है, जहां इस संबंध में क़ानून बनाया गया है.
वीडियो: कथित लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश’ को मंज़ूरी दे दी है. इसके तहत शादी के लिए छल-कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराए जाने पर अधिकतम 10 साल की कारावास और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ को मंज़ूरी दी गई. मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है, जहां लव जिहाद को लेकर इस तरह का क़ानून लाया गया है.
उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कुछ दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम युवा धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू लड़कियों से शादी से कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें विदेश से फंड मिल रहा है और लड़कियों से उन्होंने अपनी पहचान छिपा रखी है. इसकी जांच के लिए कानपुर रेंज के आईजी ने एसआईटी का गठन किया था.
वीडियो: सीएए आंदोलन के संबंध में जेल भेजे गए अब्दुल तौफ़ीक़ नौ महीने के बाद ज़मानत पर रिहा हुए हैं. उनकी रिहाई का मुक़दमा लड़ने में उनका परिवार क़र्ज़ में डूब गया है. परिवार का कहना है कि कोर्ट से स्टे होने के बावजूद घर की कुर्क़ी के नोटिस आ रहे हैं. तौफ़ीक़ का कहना है बेक़सूर नौजवानों को जेल भेजकर पुलिस उनके भविष्य से खेल रही है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में कथित तौर पर बलात्कार के बाद 17 नवंबर को नाबालिग को ज़िंदा जला दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. द वायर के शेखर तिवारी और ज़ोबिया सलाम की रिपोर्ट.