सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार की भागलपुर जेल से पंजाब में कड़ी सुरक्षा वाली पटियाला जेल भेजने का निर्देश दिया.
शीर्ष अदालत ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का पता लगाने में हुए देरी पर बिहार सरकार और सीबीआई से सफाई मांगी है. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मंजू वर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.
इस साल जनवरी में जम्मू में हुए कठुआ बलात्कार और हत्या मामले के एक आरोपी ने केस में हुई जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए दोबारा जांच की मांग की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने ख़ारिज कर दिया.
एक परिवाद में आरोप लगाया गया था कि कि तीन कांग्रेस नेताओं ने ह्विसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के साथ मिलकर व्यापमं घोटाला मामले में अदालत में झूठे एवं फ़र्ज़ी दस्तावेज़ पेश कर अदालत को गुमराह कर रहे हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएमओ और केंद्र ने हमारी सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने के लिए उपराज्यपाल, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग एवं दिल्ली जैसी एजेंसियों को लगा रखा है.
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 13 फैकल्टी सदस्यों के पात्र नहीं होने के बावजूद उन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें प्रिंसिपल ओम प्रकाश शुक्ला भी शामिल हैं. सीबीआई ने यूपीएससी और रक्षा मंत्रालय के संगठन आईडीएस के ख़िलाफ़ भी केस दर्ज किया.
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस मामले को अच्छी तरह संभाला है. कोई भी गलत कदम ऐसे हालातों को जन्म दे सकता था जहां पूरा राज्य सांप्रदायिकता की आग में जल गया होता.
कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक निदेशक और निदेशक के ख़िलाफ़ भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज. 14 बैंकों के गठजोड़ से कंपनी के प्रवर्तकों ने लिया था ऋण.
विशेष रिपोर्ट: व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच कछुआ गति से चल रही है. रसूखदार आरोपी एक के बाद एक छूटते जा रहे हैं. बावजूद इसके जांच अधिकारियों की संख्या घटाई जा रही है. आरोप है कि सब केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है.
महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा कि मृतक के पिता सात सालों से न्याय के लिए भटक रहे हैं. लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट को पता चला कि सीबीआई ने गलत जांच की, जिससे उसके काम करने के तरीके पर संदेह उठता है.
विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जनता के प्रति जवाबदेही के बजाय अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं. यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2005 को अपने फैसले में 64 करोड़ रुपये की दलाली मामले में हिंदुजा बंधुओं सहित सारे आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था.
साल 2017 में पूर्व आईपीएस डीजी वंज़ारा और दिनेश एमएन को सोहराबुद्दीन शेख़ एवं तुलसीराम प्रजापति कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामलों में आरोपमुक्त कर दिया गया था.
वीडियोकॉन के अनुसार, दूरसंचार लाइसेंस रद्द होने से कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा. कंपनी को दूरसंचार सेवा कारोबार के लिए करीब 25 हज़ार करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ा था.
विशेष सीबीआई जज ने कहा, दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता ने लोगों को एक बड़े घोटाले की अटकलों के लिए विवश किया.