जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी क्योंकि यह पहले से ही मालूम था कि एजेंसी प्रमुख जनवरी में सेवानिवृत्त हो रहे हैं.
कोर्ट ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार को कथित छद्म बोली, बोली की प्रक्रिया के दौरान ही मुख्यमंत्री के बेटे के विदेशी बैंक में खाता खोलने जैसे सवालों के जवाब देने होंगे.